



श्रीनगर. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीर में हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी समूहों पर और अधिक कार्रवाई की है. एजेंसी ने शुक्रवार को यूए(पी) के तहत हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की जब्ती से जुड़े एक मामले में सुनवाई कर रहे एक प्रमुख आतंकी की संपत्तियों को कुर्क कर लिया.
जम्मू के पुंछ जिले का रहने वाला आरोपी मोहम्मद यासीन प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन (टीयूएम) का सदस्य है. एनआईए की विशेष अदालत, जम्मू के आदेश पर कार्रवाई करते हुए आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने मोहम्मद यासीन की चार संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. यासीन को आरसी-02/2021/एनआईए/जेएमयू मामले में यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया है. ये संपत्तियां पुंछ जिले की बालाकोट तहसील में आरोपी के गांव ध्रौती (धाबी) में स्थित हैं.
यासीन को 27 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया था. उसके खिलाफ 24 जून 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था. वर्तमान में आईपीसी की धारा 121 ए और 122 के साथ आईपीसी की धारा 120 बी, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 7/25, साथ ही धारा 3 और 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है.
मुस्तफा नाम के शख्स की वजह से मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी से हुआ. यासीन और एक अन्य आरोपी मो. फारूक के कब्जे से हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थ बरामद किए गए. मामले में एनआईए की जांच में बाद में मेंढर इलाके में धार्मिक स्थलों पर ग्रेनेड से हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ.
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FIRST PUBLISHED : November 17, 2023, 23:24 IST